Uttarkashi District Teacher's vacant posts Recruitment in Government Primary Schools Uttarkashi, Uttarakhand
उत्तरकाशी जनपद के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक, प्राथमिक (वेतनमान 35400-112400, लेवल-06) के रिक्त पदों की पूर्ति हेत आवेदन आमंत्रित किए जाते है।
राजकीय प्राराभिक शिक्षा (अध्यापक) वा नियमावली, 2012 (अद्यावधि तक संशोधित) में निहित प्राविधानों के अधीन जनपद के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक, प्राथमिक (वेतनमान 35400-112400, लेवल-06) के रिक्त पदों की पूर्ति हेत आवेदन आमंत्रित किए जाते है।.
विज्ञप्ति सचिव उत्तराखण्ड शासन के संख्या-12271XXIV-A-1/2020-18/2018,
शिक्षा अनुभाग-1(बेसिक), दहरादून, दिनांक 09 नवम्बर 2020 एवं निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा देहरादन के पत्रांक संख्या/प्राशि दी (2)/ 419/2019-9950-53/2020-21 दिनांक 09 नवम्बर 2020 के क्रम में राजकीय प्रारम्भक शिक्षा (अध्यापक) वा नियमावली, 2012 (अद्यावधि तक संशोधित)|
रिक्तियों की स्थिति :- जनपद में रिक्त पदों का विवरण निम्नवत है:
क्र. १
जनपद का नाम : उत्तरकाशी
रिक्त पदों का विवरण : सामान्य: 113, अ.पि.वर्ग.: 30, अनु. जाति.: 40, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 21, अनुसूचित जाति: 8
कुल रिक्तियां: 212
नोट:- रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है एवं उत्तराखण्ड राज्य में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा।
आयु:01 जुलाई 2020 को अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक न हो। उत्तराखण्ड राज्य की अनसचित जातियों, अनसचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो, अधिकतम आयु में उतनी छूट प्रदान की जायेगी जैसा कि राज्य सरकार द्वार समय-2 उपबन्धित किया गया हो।
अन्तिम तिथि- पूर्ण रूप से भरे हुये आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर 2020 की सांय 5.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में स्वीकार किये जायेंगे। नियत तिथि एवं समय के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। साधारण डाक/कोरियर/दस्ती आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होंगे। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपरी भाग पर मोटे अक्षरों में “सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद उत्तरकाशी हेतु आवेदन पत्र विज्ञप्ति संख्या व आरक्षित वर्ग एवं विज्ञान अथवा विज्ञानेत्तर वर्ग अवश्यक अंकित करें। डाकघर द्वारा किये गये विलम्ब हेतु अधोहस्ताक्षरी का कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
आवेदन:-अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करेंगे। आवेदन पत्र के साथ अपने समस्त वांछित शैक्षिक व प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों की स्व. प्रमाणित छाया प्रतियों के साथ स्वयं का पता लिखा लिफाफा रु. 30.00 के डाक टिकट सहित संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। अपूर्ण/वांछित प्रमाण पत्र संलग्न न होने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हता:1. भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, परन्तु यह कि सहायक अध्यापक प्राथामिक का पद पर भर्ती हेतु विज्ञापित पदों में 50 प्रतिशत विज्ञान एवं 50 प्रतिशत विज्ञानोतर के होंगे। विज्ञान विषयक के अन्तर्गत 40 प्रतिशत पद स्नातक स्तर पर भौतिक विज्ञान व गणित से विज्ञान स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी 40 प्रतिशत पद स्नातक स्तर पर रसायन विज्ञान. वनस्पति विज्ञान व जन्तु विज्ञान विषय में विज्ञान स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों एवं 20 प्रतिशत पद ऐसे स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थियों जो उक्त विषयास इतर अन्य विषय से विज्ञान स्नातक हैं अथवा जिनके द्वारा डी.एल.एड. प्रवेश परीक्षा विज्ञान वर्ग के अन्तर्गत उत्तीर्ण का है, हेतु आरक्षित रहेंगे। विज्ञानेत्तर विषय के पदों के अन्तर्गत 15 प्रतिशत पद अंग्रेजी भाषा के लिये स्नातक स्तर पर अंग्रेजी मुख्य विषय के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों एवं 15 प्रतिशत पद हिन्दी भाषा के लिये स्नातक स्तर पर हिन्दी मुख्य विषय के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों एवं 15 प्रतिशत पद हिन्दी भाषा के लिये स्नातक स्तर पर हिन्दी मुख्य विषय के साथ उत्तीर्ण व न्यूनतम इण्टर स्तर पर संस्कत विषय वाले अभ्यर्थियों तथा 70 प्रतिशत पद अन्य मानबिकी वर्ग के अन्य विषयों से स्नातक योग्यताधारियों अथवा ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा डी.एल. एड. प्रवेश परीक्षा विज्ञानेस्तर वर्ग के अन्तर्गत उत्तीर्ण की है। हेत आरक्षित होंगे। परन्तु यह कि विज्ञान विषयान्तर्गत स्नातक स्तर पर किसी एक विषय संयोजन में आवंटित पदों के अनुसार पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में ऐसे पदों को विज्ञान स्नातक के अन्य विषय संयोजन के अभ्यर्थियों से भरे जा सकेंगे। इसी प्रकार विज्ञानेत्तर विषयान्तर्गत अंग्रेजी अथवा हिन्दी भाषा में आवंटित पदों के अनुसार पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में ऐसे पदों को अन्य भाषा (अंग्रेजी अथवा हिन्दी) के अभ्यर्थियों से भरे जा सकेंगे। उत्तराखण्ड शासन कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-59/XXX-2/19/01(7)/2012 दिनांक 07 फरवरी 2019 के क्रम में वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा अथवा उनके समक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो। “परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उनके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाएं उत्तराखण्ड से बाहर स्थानान्तरित नहीं हो सकती हों, तथा राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका हेतु राज्य के बाहर निवासरत है, स्वयं तथा इनके पुत्र/पुत्री, समूह ग के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।" सहायक अध्यापक प्राथमिक की भर्ती हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/ वांछनीय अर्हता नियमावली 2010 के नियम 4 के उप नियम 2 में वर्णित अपेक्षायें पूर्ण करता हो। 3. राज्य के किसी भी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/जिला संसाधन केन्द्र से प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डी.एल.एड. (जिसे उत्तराखण्ड राज्य में द्विवर्षीय बी.टी.सी. के नाम से जाना है) अथवा उसके समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डी.एल.एड. /चार वर्षीय बी.एल.एड. अथवा 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक तथा एन.सी.टी. ई. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक (बी.एड.)/ शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी.एड.) किन्तु इस प्रकार कक्षा 1 से कक्षा V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई.द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेत पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। परन्त यह कि जिस (विशेष शिक्षा) में द्वितीय डिप्लोमा भारतीय पुनर्वास परिषद (आर.सी. आई.) द्वारा मान्यता प्राप्त हो। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन राज्य सरकार केन्द्र सरकार द्वारा कक्षा I-V के लिए आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (यू.टी. ई.टी.-1/ सी.टी.ई.टी. -1) उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। योग्यताधारी अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर प्रथम वरीयता द्विवर्षीय डी.एल.एड/चार दिन एड. प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को दी जायेगी। डी.एल.एड प्रशिक्षत अभ्यार्थियों की अनुउपलब्धता की स्थिती बी.एड./शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) प्रशिक्षित योग्यताधारी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र पर विचार किया जायेगा। परन्तु यह कि ऐसे शिक्षक जो पूर्व में समान पद पर कार्यरत हैं, (अर्थात राज्यन्तर्गत किसी राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर कार्यरत) वे समान पद पर पुनः अभ्यर्थन (ADDINIटेत अर्ह नहीं होंगे। 4. राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत ऐसे शिक्षा मित्र/औपबन्धिक रूप से सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर दिनांक 31.03.2019 को कार्यरत शिक्षा मित्र (जिनके मानदेय का भुगतान राज्य सरकार अथवा परियोजनान्तर्गत किया गया है) जो नियुक्ति हेतु पात्र हों, को नियमानुसार शिक्षण अनुभव के अंक प्रदान किये जायेंगे, जिस हेतु सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा। संविदा पर कार्यरत शिक्षा मित्र जिन्होने राज्य सरकार द्वारा दो वर्षीय बी.टी.सी. प्रशिक्षण तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा-1 उत्तीर्ण की हो अथवा ऐसे शिक्षामित्र जिन्होनें इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से दो वर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा-1 उत्तीर्ण की हो अथवा एन.सी. टी.ई.से मान्यता प्राप्त संस्थान से द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा-1 उत्तीर्ण की हो तथा जो संविदा में नियुक्ति के समय तत्समय निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अनधिक आयु का हो। 5. सहायक अध्यापक प्राथमिक के पदों हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का नाम उत्तराखण्ड राज्य के किसी सेवायोजन कार्यालय में विज्ञप्ति में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व पंजीकृत/नवीनीकृत होना अनिवार्य
होगा।